बाकी खर्च

अगर आप खुद के लिए, जीवनसाथी, बच्चे या आप पर निर्भर माता-पिता के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं, तो उसकी रसीद एंप्लॉयर के पास जमा कर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80 (डी) के तहत इस मद में 15,000 रुपए तक की करयोग्य आय पर टैक्स छूट ली जा सकती है। सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा 20,000 रुपए है।